बरेली। बीडीए की ओर से आवासीय और कमर्शियल भवनों में बेसमेंट बनाने के नियम का पालन न करने वाले भवन मालिकों को सख्त चेतावनी जारी की गई है। नर्सिंग होम, बरातघर और होटल मालिकों से कहा गया है कि वे अपने भवन का मानचित्र स्वीकृत कराते समय बेसमेंट निर्माण की शर्त का भी पालन करें। रैंप बनाकर वाहनों की पार्किंग के इंतजाम कराएं। नियमों का पालन न करने वाले भवन मालिक अंजाम भुगतने को तैयार रहें।
बीडीए कग उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि शहर के अधिकतर निर्माणकर्ताओं और प्राइवेट भवन मालिकों ने मानचित्र में तो बेसमेंट निर्माण दर्शाया है, लेकिन वह मौके पर नहीं बना मिलता है। नर्सिंग होम, बरातघर और होटल मालिक बेसमेंट की जगह में वाहनों को पार्क कराने के बजाय अपना कारोबार चला रहे हैं। ऐसे कमर्शियल भवन मालिक समय रहते स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के तौर पर करने का इंतजाम कर लें क्योंकि ऐसे भवनों में कोई आयोजन होने पर उनके बाहर सड़क तक वाहन खड़े किए जाते हैं। इससे आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। यह मानचित्र स्वीकृति की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके लिए संबंधित भवन के निर्माणकर्ता और विकासकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अगर वह समय रहते बेसमेंट या रैंप का निर्माण न कराकर वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो अभियान चलाकर ऐसे भवनों को चिह्नित किया जाएगा और दोषी भवन मालिकों पर प्राधिकरण की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।