स्कूल आठवीं तक और दाखिला नवीं में
अभिभावक अदालत की शरण में
बरेली। आठवीं तक स्कूल होने के बावजूद नवीं क्लास में दाखिला लेने का आरोप लगाते हुए एमजी कान्वेंट और बीएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ अदालत में रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर मामले को इस्तगासे के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है।
सुभाषनगर के रहने वाले गौतम सिंह ने एसीजेएम सप्तम की अदालत में अर्जी देकर कहा कि उन्होंने अपने बेटे ऋषभ सिंह तोमर का दाखिला खन्ना बिल्डिंग के पीछे स्थित एमजी कान्वेंट स्कूल में कराया था। वर्ष 2016-17 में उसने इस स्कूल से कक्षा आठ उत्तीर्ण कर ली। उसका अब नवीं क्लास में एडमीशन होना था। आरोप है कि एमजी कान्वेंट स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि उनके स्कूल में ही नवीं और दसवीं के दाखिले होते हैं। इस पर गौतम सिंह ने अपने बेटे का एडमीशन इसी स्कूल में करा दिया। बाद में प्रबंधक ने कहा कि उनका सीबीगंज स्थित बीएल इंटर नेशनल स्कूल से टाईअप है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि दोनों स्कूलों के प्रबंधकों ने उनके बेटे के एडमिशन की फीस हड़प ली और पूरा साल बरबाद कर दिया। बाद में उसे स्कूल से निकाल दिया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है।