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Bareilly News: कान्हा अपार्टमेंट निर्माण में उपकर के 14.85 लाख बकाया, कुर्की की तैयारी

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साढ़े 10 बीघा जमीन पर बना है अपार्टमेंट
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बरेली। सिविल लाइंस में कान्हा अपार्टमेंट फेज-2 के निर्माण के मामले में कई नोटिस के बावजूद श्रम विभाग में उपकर के 14.85 लाख रुपये जमा नहीं किए गए। उप श्रमायुक्त के पत्राचार पर 27 नवंबर को एडीएम वित्त एवं राजस्व ने भवन स्वामी राकेश रोहतगी को आरसी जारी की थी। अब सदर तहसील प्रशासन ने भवन स्वामी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि कान्हा अपार्टमेंट फेज-2 का निर्माण जून 2024 में पूरा हो गया था, लेकिन भवन मालिक ने आज तक उपकर की धनराशि उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) में जमा नहीं किया। चेतावनी अवधि समाप्त होने पर उप श्रमायुक्त ने 27 नवंबर 2025 को एडीएम को पत्र लिखा था। एडीएम ने तहसीलदार सदर को उपकर की बकाया धनराशि वसूलने का आदेश जारी किया था। तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कान्हा अपार्टमेंट का निर्माण कराने वाले राकेश रोहतगी के विरुद्ध कुर्की के लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति मिल गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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श्रम प्रवर्तन अधिकारी राकेश कुमार की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, बसंत बिल्डिंग किप्स सुपर मार्केट के सामने रहने वाले राकेश रोहतगी ने जून 2024 में नैनीताल रोड पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। इसकी लागत 15.85 करोड़ रुपये निर्धारित है। इसमें एक फीसदी उपकर 15.85 लाख रुपये तय हुआ था। इसमें भवन स्वामी ने एक लाख रुपये अदा भी किए थे। शेष 14.85 लाख रुपये अब तक कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा नहीं किए हैं। 31 मार्च 2025 को श्रम उपायुक्त डॉ. दिव्य प्रताप सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अपार्टमेंट के निर्माण में भवन स्वामी राकेश ने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में अनंतिम रूप से निर्धारित सेस पर कार्य समाप्ति से लेकर जमा करने की तारीख तक दो प्रतिशत प्रति महीने की दर से ब्याज भी देना होगा। संवाद
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