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किराया दरों में 44 प्रतिशत छूट, बिल निकला तो 720 रुपये में मिली 86 की छूट

Sat, 16 Jun 2018 01:07 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
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Umesh Gautam
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मेयर उमेश गौतम ने टैक्स में आधी छूट का वादा किया था। दरें मंजूरी के लिए शासन को भेजी गईं, मगर अब तक मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी की प्रत्याशा में शुक्रवार से निगम ने नई दरों के अनुसार हाउस टैक्स का पहला बिल निकाल दिया। मगर, जब बिल सामने आया तो मेयर का वादा आधा-अधूरा ही सच साबित हुआ। पहले बिल की किराया दरों में 44 प्रतिशत की छूट मिलने के बावजूद कुल टैक्स में सिर्फ 12 प्रतिशत की छूट मिली। अब तक 720 रुपये हाउस टैक्स जमा करने वाली मधु चौहान को पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 86 रुपये कम देने पड़े।
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निकाय चुनाव में किए वादे के अनुरूप नगर निगम बोर्ड की बैठक में हाउस टैक्स कम करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें तय हुआ कि वर्ष 2007-09 के दौरान लागू किराया दरों को 10 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ लागू किया जाएगा। इससे शहरवासियों को 15 से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद टैक्स की दरों को लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई। नई दरें तय करने के बाद नगर आयुक्त ने उन्हें मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया लेकिन वहां से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। दरें मंजूर होने की उम्मीद में नगर आयुक्त ने टैक्स की नई दरों को वेबसाइट पर फीड कराना शुरू कर दिया। यह काम लगभग पूरा हो चुका है। शुक्रवार को नई दरों से नगर निगम में टैक्स का पहला बिल प्रिंट किया गया तो उसने लोगों को झटका दिया। आधा टैक्स कम होने की उम्मीद में बैठे लोगों को इसका आधा-अधूरा फायदा ही मिल रहा है।

पहले बिल पर घटा सिर्फ 12 प्रतिशत टैक्स
शुक्रवार को नगर आयुक्त ने ट्रायल के तौर पर टैक्स की जानकारी के लिए पहुंचे वीर सावरकरनगर निवासी ओमपाल सिंह चौहान का पहला बिल प्रिंट कराया। ओमपाल का मकान उनकी पत्नी मधु चौहान के नाम है। वर्ष 2017 में उनका हाउस टैक्स 720 रुपये आया था, तब किराया दर एक रुपये थी। अब उनका हाउस टैक्स 634 रुपये आया है। वर्ष 2007-09 की दरें 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के बाद यहां की किराया दर 66 पैसे तय की गई है। इसके चलते उनके टैक्स बिल में सिर्फ 86 रुपये की कमी आई है। इस हिसाब उन्हें टैक्स में लगभग 15 प्रतिशत की छूट मिली।
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इन इलाकों को नहीं मिलेगी टैक्स में कोई छूट
वर्ष 2007-09 की किराया दरें 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ लागू करने पर 69 मोहल्लों में यह दरें नई दरों से भी ज्यादा हो रही हैं, इसलिए नगर निगम ने यहां वर्ष 2017-18 की दरें ही लागू रखने का निर्णय लिया है। इसके चलते इन मोहल्लों को टैक्स की घटी दरों का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
मोहल्ला 2017-18 2007-09 (आरसीसी या आरबीसी मकान के लिए)
सर्वोदयनगर 1.00 1.10
लोहिया विहार 1.80 2.20
ट्यूलिया 0.50 0.55
साहूकारा 2.00 2.20
फाल्तूनगंज 2.00 2.20
बसंत विहार 1.10 1.10

पॉश कॉलोनियों को होगा ज्यादा फायदा
कॉलोनी पुरानी दर नई दर (आरसीसी या आरबीसी मकान के लिए)
परसाखेड़ा 1.00 0.55
आलमगीरीगंज 2.50 1.76
सिविल लाइंस 3.30 2.20
रामपुर बाग 3.40 2.20
महानगर 2.20 1.76
सिल्वर एस्टेट 2.20 1.76
सिंधुनगर 2.30 1.76


सप्ताह भर में बनने लगेंगे सभी के बिल
टैक्स की दरें पूरे शहर में एक समान नहीं हो सकती हैं। किसी को कम तो किसी को ज्यादा फायदा मिलेगा। आज पहला बिल निकाला गया है। पोर्टल पर दरें फीड करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सप्ताह भर में सभी जोन में टैक्स के बिल निकलने शुरू हो जाएंगे। - राजेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त

विरोधियों के मुंह पर तमाचा
हर जगह दरें एक समान नहीं हो सकतीं। हमने 15 से 50 प्रतिशत तक टैक्स में छूट देने का वादा किया था। पहले बिल में करीब 12 प्रतिशत छूट मिली है। 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। टैक्स की दरों में कमी हमारी तरफ से शहरवासियों को ईद का तोहफा है। पहला बिल निकालकर हमने इसकी शुरूआत कर दी है। यह विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी है। हम सिर्फ बात ही नहीं करते, जो कहते हैं, वह करके भी दिखाते हैं। - उमेश गौतम, मेयर
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