बरेली। शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बुधवार को प्रवेश नियमावली जारी कर दी है। इसमें महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधक को निर्धारित सीट से ज्यादा एडमिशन न लेने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो प्राचार्य-प्रबंधक पर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा, जिसमें एक साल की जेल भी हो सकती है।
बता दें कि हर साल ही निजी कॉलेजों में निर्धारित सीट से ज्यादा एडमिशन लेने के मामले सामने आते हैं। इसको लेकर इस बार शासन ने काफी सख्ती दिखाई है। बुधवार को जारी गई प्रवेश नियमावली में इसको लेकर विशेष हिदायत दी गई है और इस बार इसे आपराधिक मामले की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही विभिन्न वर्ग में विषयों के कांबिनेशन भी बताए गए हैं ताकि कोई भ्रम की स्थिति न हो। छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए विश्वविद्यालय ने प्रवेश नियमावली को वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। हालांकि, इसमें पिछले साले की अपेक्षा कोई बदलाव भी नहीं किया गया है। एडमिशन को लेकर सारे नियम पूर्ववत ही हैं।