शीरान की अपील खारिज, देना पड़ेगा गुजारा भत्ता
अर्जी की तारीख से गुजारा भत्ता देने के मामले में हाईकोर्ट ने दी राहत
निदा ने गुजारा भत्ता न मिलने पर फैमिली कोर्ट में दाखिल की अर्जी
बरेली।
निदा खान को 12 हजार रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने के परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीरान रजा खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीरान की अपील पर हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा, लेकिन अर्जी की तारीख से गुजारा भत्ता देने के मामले में जरूर उन्हें राहत दे दी। उधर, निदा खान ने भी गुजारा भत्ते के धनराशि दिलाने के लिए परिवार न्यायालय से गुहार की है।
शीरान की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि वह अभी छात्र हैं और 12 हजार रुपये महीने का गुजारा भत्ता देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि अगर शीरान 12 हजार रुपये माहवार देते रहेंगे तो फिलहाल अर्जी दाखिल करने की तारीख से गुजारा भत्ता दिए जाने के आदेश के पालन के लिए उन पर कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है।
उधर, निदा खान ने अपने वकील हुमैर खां के जरिये परिवार न्यायाधीश अजय सिंह की कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्हें 12 हजार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश एक माह पहले हुआ था लेकिन अभी तक उन्हें कोई धनराशि नहीं दी गई है। ऐसे में उन्हें गुजारा करने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। निदा ने गुहार की है कि कोर्ट से तय की गई रकम की वसूली के लिए वारंट जारी किया जाए । अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है।