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शादी से इंकार पर जलाने के आरोपीयों के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश

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शादी से इंकार पर जलाने के
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आरोपियोें पर रिपोर्ट के आदेश
बरेली। नाबालिग लड़की से शादी को इंकार करने पर किशोर को जलाने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ कोर्ट ने रिपोर्ट के आदेश किए हैं। यह आदेश सीजेएम अनिल कुमार सेठ ने किए।
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थाना आंवला के गांव गुलेली के रहने वाले मृतक के भाई अतुल पाल ने लिखाई रिपोर्ट में कहा था कि अभियुक्त सियाराम अपनी बेटी ओमबाला की शादी करना चाहता था। नाबालिग होने की वजह से उसने अपने भाई के साथ शादी करने से इंकार कर दिया। 29 नवंबर 2017 को शाम के तीन बजे अभियुक्त सियाराम, रामबेटी, बब्लू व ओमबाला के अलावा दो अज्ञात लोगों के साथ नाजायज असलहे लेकर घर में घुस आए। कहने लगे शादी करो नहीं तो मुनेंद्र को जान से मार देंगे। वादी के मना करने पर इन लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर मार डाला। अदालत ने सियाराम, रामबेटी, ओमबाला व बब्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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