बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की कोर्ट ने आम बीनने के विवाद को लेकर हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को दोषी माना है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना सतरिख क्षेत्र का है। करौंदी कला गांव निवासी अशोक कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 18 मई 2020 में आम बीनने के विवाद को लेकर गांव के ही उमाशंकर पुत्र सुंदरलाल, पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय व विमल पुत्र उमाशंकर दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे। भाई विनोद द्वारा गालियां देने से रोकने पर आरोपियों ने दोनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसकी चपेट में आकर अशोक व उसके भाई विनोद को गंभीर चोट आई। विनोद की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही 22 मई को विनोद की मौत हो गई। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। माॅर्फीन बरामदगी में चार माह जेल जैदपुर थाने की पुलिस ने 15 सितंबर 2023 को टिकरा उस्मा गंव निवासी परवेज को नहर पुलिया के पास से 180 ग्राम माॅर्फीन के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी परवेज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने अभियुक्त परवेज को चार माह की जेल के साथ आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।