बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि असंद्रा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बहन 21 जनवरी 2017 को दवा लेने गई थी। लेकिन वापस नहीं लौटी। गांव का ही दीपक उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता ने न्यायालय में दिए गए अपने बयान में अभियुक्त दीपक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही थी। जज सुभाष चंद्र यादव ने पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान सुनने के बाद दीपक को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।