बाराबंकी। अब शादी के बाद विवाहिता का नाम राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। इसके लिए बस आपको शासन द्वारा जारी प्रारूप भरने की जरूरत है। इसके बाद बहू का नाम पूर्ति निरीक्षक द्वारा लॉगिन करते हुए ससुराल के राशन कार्ड में स्वत: जुड़ जाएगा, इसके लिए आपको अब विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सत्यदेव सिंह ने जारी आदेश में बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शादी के बाद किसी विवाहिता का नाम ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ने के लिए एक प्रारूप जारी किया गया है। इसके लिए अब मायके के राशन कार्ड से नाम हटवाने की प्रक्रिया को किनारे कर दिया गया है। प्रारूप को भरकर जमा करने के बाद पूर्ति निरीक्षक की लॉगिन के बाद विवाहिता का नाम स्वत: सुसराल के राशन कार्ड से जुड़ जाएगा। जिले में ऐसी करीब 97 महिलाएं हैं, जिनका नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़ना है। अभी तक शादी के बाद पहले मायके के राशन कार्ड से नाम हटवाना होता था इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कराना होता था। इसके बाद ससुराल में नाम जुड़वाने के लिए फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होता था, जिससे काफी समय लग जाता था और अनावश्यक भागदौड़ करनी होती थी। नए आदेश के बाद अब प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है, जिससे ऐसी महिलाओं को काफी राहत मिलेगी।