बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह (प्रथम) ने शुक्रवार को अपहरण व धमकी के मामले में चार लोगों को दोषी मानते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना क्षेत्र सफदरगंज निवासी प्रभाशंकर पाठक ने अपने पुत्र अरविंद कुमार पाठक के अपहरण एवं जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा 15 अक्तूबर 2008 को दर्ज कराया था। इस मामले में जज ने पीड़िति अरविंद कुमार पाठक और अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चार अभियुक्तों अयोध्या जिले के थाना महराजगंज के ग्राम सरायराशी निवासी कपिल देव सिंह, थाना इनायतनगर के शेषपुर निवसी श्रीनाथ मिश्रा, नोनियापुरवा भदोरा निवासी प्रभात तिवारी व भीखापुर थाने के देवकली निवासी श्रीचंद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।