फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमले में सगे भाइयों को पांच साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपमा गोपाल ने जानलेवा हमले के आरोपी दो भाइयों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा होने पर पूरी धनराशि चोटल को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन

एक अपैल 2011 को कुर्सी के ग्राम सरैयां निवासी प्यारेलाल ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह निगोंहा में चोकर तथा उसका बेटा कमलेश परचून की दुकान करता है। राधेलाल के लड़के वीरेंद्र व मुकेश ने रंजिश के चलते शाम को कमलेश पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में कमलेश गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट प्यारेलाल ने थाना कुुर्सी में दर्ज कराई। चोटिल समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज दोनों अभियुक्त भाइयों को पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें