बाराबंकी। जिले की 1155 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान बतौर प्रशासक कार्य करेंगे इसको लेकर शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है लेकिन यह कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे इसके लिए इन्हें पूर्व की भांति प्रस्ताव बनाकर सचिव को देना होगा। सचिव इसे डीपीआरओ के पास भेजेंगे और डीएम की अनुमति के बाद आगे निर्णय लिया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने जारी आदेश में कहा कि निवर्तमान ग्राम प्रधानों को पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य कार्य करने के लिए नामित करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जाता है। उन्होेंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासक की ओर से कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा।
बल्कि इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर डीपीआरओ को देना होगा। डीपीआरओ इस प्रस्ताव को डीएम पास अनुमोदन के लिए ले जाएंगे और जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही कोई कार्य करा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी नीतेश भोंडेले ने बताया कि शासन की ओर से ग्राम पंचायतों में प्रशासक को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।