बाराबंकी। मारपीट और चेन छीनने के कथित मामले में पुलिस विवेचना से असंतुष्ट वादी की अर्जी पर अदालत ने किसी योग्य विवेचक से निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए हैं।
शहर निवासी प्रेम प्रकाश ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि तीन नवंबर 2024 को अशोक कुमार अपनी पत्नी और पुत्र आदि के साथ उनके दरवाजे पर आए और उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि इसी दौरान गले से चांदी की चेन भी छीन ली गई। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद आरोपियों ने उल्टे उनके खिलाफ साजिशन झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।
मामले में 10 दिसंबर 2024 को अदालत ने क्रॉस केस दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी न तो निष्पक्ष और न ही तथ्यपरक विवेचना की गई और पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी, जिस पर वादी ने आपत्ति जताई।
सुनवाई पूरी करने के बाद सीजेएम सुधा सिंह ने शहर कोतवाल को निर्देश दिया कि वह स्वयं या किसी योग्य विवेचक से मामले की पुनः विवेचना कराएं।