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कर्जदार होने पर पंचायत चुनाव के दावेदारों के लिए जरूरी होगा नोड्यूज

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बाराबंकी। त्रिस्त्रीय पंचायत चुनाव में डीडीसी-बीडीसी, ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य पद के दावेदारों के लिए काफी राहत भरी खबर है। अगर, आप कर्जदार हैं तो ही नोड्यूज की जरूरत होगी। वह भी किसी बैंक का नहीं बल्कि संबंधित पंचायत का नोड्यूज लगाना होगा। ऐसे में सभी के लिए नोड्यूज की बाध्यता समाप्त होने से नोड्यूज के नाम पर दावेदारों का होने वाला उत्पीड़न रुकेगा।
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इस संबंध में रविवार को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने नया शासनादेश जारी कर इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराया है। इसमें नामांकन करने वाले दावेदारों को नोड्यूज (अदेयता प्रमाण-पत्र) के बावत काफी सहूलियत दी गई है। उन्होंने शासनादेश में सभी दावेदारों को कोआपरेटिव बैंक व जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का नोड्यूज नामांकन के समय प्रस्तुत करने की स्थिति साफ कर दी है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगर दावेदार कर्जदार है तो वह संबंधित पंचायत से नोड्यूज लेकर प्रस्तुत करेगा। किसी बैंक व सभी पंचायत के नोड्यूज की जरूरत नहीं होगी। बकाएदारों की सूची जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के बकाएदारों की सूची ब्लॉक मुख्यालय पर चस्पा की जाएगी। जिसके आधार पर संबंधित अधिकारी बिना शुल्क के बकाएदारों को नोड्यूज देंगे।
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वहीं बकाएदार अगर बकाया जमा कर देता है तो उसको भी नोड्यूज जारी किया जाएगा। कर्जदार न होने वाले दावेदारों को किसी प्रकार के नोड्यूज की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पर्चा दाखिल होने के बाद आरओ व एआरओ बकाएदारों की सूची से मिलान जरूर करेंगे।
जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ग्राम प्रधान पद के दावेदार नामांकन-पत्र, शपथ पत्र मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, तय जमानत राशि का ट्रेजरी चालान, दावेदार व प्रस्तावक के फोटो जरूरी होंगे। सीट आरक्षित होने पर जाति प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य होगा। कर्जदार होने पर ही संबंधित पंचायत का अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सिर्फ दावेदार की फोटो लगेगी और प्रस्तावक की जरूरत नहीं होगी। (संवाद)
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