बाराबंकी। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। मामला थाना कुर्सी क्षेत्र के एक गांव का है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यहीं के निवासी एक व्यक्ति की 16 वर्षीय पुत्री को 20 अप्रैल 2023 को बेहड़पुरवा गांव निवासी आदित्य बहला फुसलाकर ले गया था। पीड़िता ने बयान के दौरान अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करना भी बताया। विवेचक ने अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुभाष चंद्र तिवारी ने दोषी को सजा सुनाई।
(संवाद)