बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही 2.30-2.30 लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड की इस धनराशि में से दो लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना सतरिख क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 20 जनवरी 2017 की रात वादी की पुत्री खेत गई थी। काफी देर तक उसके न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की तो पता चला कि गांव के शिब्बू यादव व कुन्नी यादव उसे बहला फुसला कर भगा ले गए हैं। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।