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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद

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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने महिला की हत्या संबंधी एक मुकदमे में उसके पति को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड का भी आदेश दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया कि मृतका पुष्पा सिंह के भाई राम कुमार सिंह निवासी ग्राम गुलारिहा थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच ने थाना रामनगर पुलिस को 22 जून 2016 को सूचना दी थी। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह दिल्ली में रहता है।
उसे फोन पर बताया गया कि उसकी बहन पुष्पा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन उसे पूरा शक है कि हत्या स्वयं उसके बहनोई सरदार सिंह ने ही की है। पुष्पा की शादी ग्राम नंदउपारा थाना रामनगर से हुई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र सरदार सिंह के विरुद्ध कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी सरदार सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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