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Barabanki News: सौतेली बेटी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sat, 22 Aug 2026 01:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। देवा इलाके में 10 महीने पहले सौतेले पुत्री की गला काटकर हत्या करने के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की अदालत ने सौतेले पिता हाफिज उल्ला को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हाफिज उल्ला हिस्ट्रीशीटर भी है। कोर्ट ने चर्चित मामले का फैसला मात्र दस माह में सुनवाई पूरी करते हुए दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार देवा कस्बे के जमाल कमाल तकिया मोहल्ले में 24 अक्तूबर 2025 को वारदात हुई थी। मामले की रिपोर्ट जुबेदा ने पुलिस में दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि उनकी पहली शादी मसौली क्षेत्र के रियाज से हुई थी। रियाज की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी शादी देवा कस्बे के हाफिज उल्ला से करीब 14 वर्ष पहले हुई थी। पहले पति से दो पुत्र व तीन पुत्रियां थीं, जिनमें दो पुत्रियों की शादी हो गई। इसके बाद हाफिज उल्ला से भी तीन पुत्रियां हुईं।
आरोप था कि हाफिज उल्ला सौतेली पुत्री 16 साल की जोया से रंजिश रखता था। 24 अक्तूबर 2025 की रात करीब 12.10 बजे हाफिज उल्ला ने जोया की छूरे से गला रेतकर हत्या कर दी थी। हाफिज उल्ला ने अपनी तीनों पुत्रियों से कहा था कि पुलिस के आने पर बताना कि जोया को उसके सगे भाई इम्तियाज ने मारा है जबकि इम्तियाल पत्नी के साथ दूसरे कमरे में सो रहा था।
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इस दौरान मुंह खोलने पर जुबेदा को भी हत्या की धमकी दी गई। दोनों पक्षों की बहन सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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