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हेराफेरी करने के आरोप में निलंबित क्लर्क पर दर्ज हुआ मुकदमा

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हेराफेरी के आरोप में निलंबित क्लर्क पर दर्ज हुआ केस
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बाराबंकी। कलेक्ट्रेट स्थित भूमि अध्याप्ति कार्यालय की अलमारी से कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब पाई गई। इस मामले में पूर्व में निलंबित कनिष्ठ लिपिक पंकज अरोड़ा के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लिपिक पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (यूपीडा) में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की धनराशि भेजने में हेराफेरी करने का आरोप है।

जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, आउटर रिंग रोड, बाराबंकी-बहराइच हाईवे के लिए भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने का कार्य लंबे समय से चल रहा है। भूमि अध्याप्ति कार्यालय के कनिष्ठ सहायक पंकज अरोड़ा ने एक साल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे अधिग्रहीत जमीन के शांती देवी के मुआवजे के 23.36 लाख रुपये सुमिरता देवी के बैंक खाते में भेज दिया था। इसके बाद बैंक के संविदा कर्मी की मिलीभगत से रकम को धीरे-धीरे कर निकाल लिया गया। शांती देवी को मुआवजा नहीं पर हुई छानबीन में मामले का खुलासा हुआ।
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संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर अनूप पांडेय व बैंक के संविदा कर्मी तथा सुमिरता देवी के नाम केस दर्ज कराया गया। मगर, पांच माह भूमि अध्याप्ति कार्यालय के लिपिक पंकज अरोड़ा को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद लिपिक ने चार्ज दिया नहीं दिया। कार्यालय से पूर्वांचल एक्सप्रेस (यूपीडा) की मूल फाइल, एनएचए के कम्प्यूटर आपरेटर की ग्रांट की फाइल व कार्य विभाजन पत्रावली आदि लेकर निकल गया।
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काफी समय तक चार्ज न देने पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब अलमारी का ताला तोड़ा गया तो यह महत्वपर्ण फाइलें गायब मिली। इसकी रिपोर्ट मिलने पर डीएम ने लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश किया। इस पर सोमवार को नगर कोतवाली में लिपिक पंकज अरोड़ा पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाल धर्मेद्र सिंह रघुवंशी ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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