बाराबंकी। शहर की नवीन मंडी में स्थित एक दुकान पर कब्जेदारी के विवाद में सपा जिलाध्यक्ष मो. अयाज समेत छह आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की कोर्ट ने दिया है।
शहर के मोहल्ला पीर बटावन निवासी मो. नदीम ने धारा 173 (4) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि नवीन मंडी में दुकान संख्या बी/10 में वर्ष 2014 से वह मो. सिराज एंड कंपनी के नाम से थोक मौसमी फलों का व्यापार करते चले आ रहे हैं। दुकान मो. अयाज (सपा जिलाध्यक्ष) पुत्र स्वर्गीय मौलाना मेराज के नाम पर है, जो पार्टनर हैं। नुकसान होने पर मो. अयाज ने पार्टनरशिप समाप्त करने व दुकान खाली करने के लिए कहा।
पीड़ित ने बताया कि 15 जुलाई 2025 को मो. अयाज, ताज बाबा राईन व अन्य चार-पांच लोगों ने दुकान पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने के साथ जानमाल की धमकी दी। आरोप है कि हमलावर दुकान में रखी करीब 80 हजार रुपये की नकदी भी जबरन उठाकर ले गए। मो. नदीम ने कोर्ट को बताया कि ताज बाबा दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। कोर्ट ने नगर कोतवाली के थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का आदेश दिया है।
नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष मो. अयाज का कहना है कि दुकान उनके नाम आवंटित है। विपक्षी नदीम अब दुकान पर जबरन कब्जा जमाए हैं।