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प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

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प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
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बाराबंकी। आचार संहिता का पालन कैसे करना है और इसके उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश तिवारी व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को नगर पालिका परिषद व बंकी नगर पंचायत के प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश तिवारी व एसपी अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को नगर पालिका परिषद के हॉल में प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं के साथ बैठक की। डीएम ने बताया कि, आचार संहिता का पालन करना सभी का कर्तव्य है, इसका ध्यान रखा जाए। बगैर अनुमति के न तो प्रचार वाहन चलाएं और न ही किसी के घर पर पोस्टर, झंडे या बैनर लगाएं। बगैर गृहस्वामी की रजामंदी के प्रचार सामग्री चस्पा हुई तो संबंधित के विरुद्घ कार्रवाई होगी। यही नहीं बिना अनुमति के अगर किसी वाहन पर प्रत्याशी का पोस्टर, बैनर लगा मिला तो वाहन को प्रत्याशी का प्रचार वाहन घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान लाइसेंसी असलहे साथ लेकर चलना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। डीएम ने कहा कि, धारा-144 के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में लाइसेंस धारक अपना असलहा संबंधित थाने में जमा कर दें। वहीं एसपी ने कहा कि, मतदान को लेकर किसी मतदाता पर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्घ कड़ी कार्रवाई होगी, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम सदर सुशील प्रताप सिंह ने आचार संहिता के संबंध में कई जानकारियां साझा कीं। इस मौके पर एएसपी दिगंबर कुशवाहा, सीओ सिटी आरएन सिंह, तहसीलदार अखिलेश सिंह सहित पुलिस-प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।
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