बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना मसौली के एक गांव निवासी वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी नाबालिग बहन गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई थी। शाम को 6:00 बजे तक वह वापस घर नहीं आई। पता न चलने पर उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पीड़िता के मिलने पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिलवाया गया। बयान में उसने बताया था कि वह 28 मई, 2019 को सोहनलाल के साथ सीतापुर चली गई थी।
न्यायालय में बयान के दौरान पीड़िता ने बताया था कि उसे सोहनलाल बहला-फुसला कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी सोहनलाल को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई।