फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 30 साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। खेत से घर लौट रही किशोरी को हंसिया दिखाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय श्रीपाल सिंह की अदालत ने 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन पटेल ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी महिला ने 23 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 22 नवंबर को शाम चार बजे खेत में चारा काटने गई थी। चारा काटकर घर आ रही बेटी को रामनारायण निषाद (26) ने रोक लिया और हाथ पकड़कर खेतों में घसीट ले गया। विरोध करने पर हंसिया दिखाकर दुष्कर्म किया।
बेटी को जबरन रात भर खेत में ही बैठाए रखा। बेटी के घर न पहुंचने पर खोजबीन की गई। लोगों को खेत में आता देखकर वह भाग निकला। पीड़िता ने मां को आपबीती बताई। परिजनों ने रामनारायण का पीछा किया तो जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला। मामले का आरोप पत्र विवेचक ने अदालत में पेश किया।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अदालत में छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने रामनारायण निषाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें