फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

6 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म में चाचा को 20 साल की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। रिश्ते की छह साल की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले 32 वर्षीय चाचा को अब 20 साल जेल में बिताने होंगे। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। न देने पर एक साल और जेल में रहना होगा। दुष्कर्मी घटना के बाद करीब ढाई साल से जेल में है।
विज्ञापन

शहर कोतवाली क्षेत्र में चाय की दुकान किए महिला ने 25 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 दिसंबर को शाम करीब साढ़े 6 बजे तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव का रहने वाला ओम प्रकाश वर्मा पुत्र गंगाराम उसकी दुकान पर आकर बैठ गया। वह रिश्ते में उसका देवर लगता है। वह ग्राहकों को सामान देने लगी।
इसी दौरान मौका पाकर ओमप्रकाश उसकी छह साल की बेटी को दुकान के पीछे सूने स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। रक्तरंजित अवस्था में बालिका को दुकान के पास छोड़कर बाइक पर भाग निकला। रोती हुई पुत्री ने अपने साथ हुई घटना बताई। पुलिस ने धारा 376, 323 आईपीसी और धारा 6 पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालिका का मेडिकल और बयान कराए। 26 दिसंबर को आरोपी ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन

तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी ओमप्रकाश को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माना किया। जुर्माना न अदा कर पाने पर एक वर्ष जेल में और रहना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। सजायाफ्ता आरोपी दुष्कर्म की शिकार बालिका का रिश्ते में चाचा बताया गया है।
पड़ोसी पर हमले में दो वर्ष की कैद
बांदा। अनुसूचित जाति के पड़ोसी को ईंट-पत्थर से घायल कर बुरी तरह से घायल कर देने के जुर्म में आरोपी को दो वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना हुआ। मटौंध थाना अंतर्गत कस्बा निवासी राकेश कुमार पुत्र शांतिचरण 5 सितंबर 2008 की शाम दरवाजे पर नाली साफ कर रहा था। तभी पड़ोसी दिनेश खरे पुत्र जनार्दन खरे ने उस पर हमला कर दिया।
लहुलुहान अवस्था में छोड़कर भाग गया। राकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) रामकरन द्वितीय ने आरोपी दिनेश को धारा 325 में दो वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 323, 504, 506 में छह-छह माह की कैद से दंडित किया। जुर्माना राशि में 7 हजार रुपये घायल राकेश को दिए जाएंगे। अभियुक्त को मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें