बांदा। दो दोषियों द्वारा डाक्टर के मोबाइल लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती निरंजन कुमार ने जेल में बिताई अवधि यानी पौने चार-चार वर्ष की सजा से दंडित किया। एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सात-सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
माह दिसंबर 2020 में सदर अस्पताल में तैनात डा. चंद्रपाल विकास भवन के सामने खड़े थे कि उसी समय कांशीराम कालोनी निवासी अल्ला रक्खा व बबलू उर्फ बाबा नायक ने उनका मोबाइल छीनकर लूटपाट की थी। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोनों दोषी 11 जनवरी 2021 से जेल में निरुद्ध हैं।
उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट मुहर्रिर तनिषा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दोषी तीन वर्ष नौ माह से जेल में निरुद्ध हैं। इसलिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा समायोजित करते हुए जुर्म से मुक्त किया जाए। न्यायाधीश ने जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोनों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा समायोजित करते हुए जुर्माने से दंडित किया।