फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: गैंगस्टर में तीन को दो-दो वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
विज्ञापन

अतर्रा थाना के प्रभारी निरीक्षक रहे भगौती प्रसाद मिश्रा ने 18 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बांदा रोड अतर्रा निवासी टप्पू उर्फ दीपक, शास्त्री नगर अतर्रा निवासी राजेश और पचोखर गांव निवासी राजकुमार का एक संगठित गिरोह है। तीनों के विरुद्ध थाना अतर्रा में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि यह गिरोह अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध असलहा रखना, चोरी करना, राहजनी व मोटरसाइकिल चोरी करके उन्हें बेचने जैसे जघन्य अपराध कर धन अर्जित करता है। इनकी कारगुजारी से लोगों में दहशत है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने इन सभी तीनों दोषियों दो-दो वर्ष की सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें