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Banda News: अवैध खनन में तीन खदान संचालकों पर 66 लाख रुपये जुर्माना

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बांदा। डीएम के निर्देश पर खनन, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने खदानों में जांच की। मरौली खादर व पथरी खदान में अवैध खनन पाया गया। डीएम ने तीनों खदान संचालकों पर करीब 66 लाख रुपये का जुर्माना किया है। इन खदानों ओवरलोडिंग की भी शिकायतें मिलीं। पट्टाधारकों को नोटिस भेजी गई हैं।
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सदर तहसील की मरौली खाद मौरंग खदान महोबा निवासी प्रशांत गुप्ता के नाम आवंटित है। करीब 17 हेक्टेयर में उन्हें पट्टा दिया गया है। एसडीएम सदर अमित शुक्ला की अगुवाई में खनन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सीओ सिटी की टीम ने खदान में पैमाइश व जांच की। यहां पट्टा क्षेत्र के अंदर 2332 घन मीटर अवैध खनन पाया गया। डीएम ने आख्या के आधार पर पट्टाधारक पर 20.98 लाख रुपये जुर्माना किया है। पथरी खदान मयूर बाक्साइट इंडिया के रवीश गंबर निवासी विलासपुर (छत्तीसगढ़) के नाम आवंटित है। यहां पट्टा क्षेत्र के अंदर 2166 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन मिला। पट्टाधारक पर 19.49 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। वहीं मरौली खादर खंड-5 कानपुर निवासी संजीव कुमार गुप्ता के नाम आवंटित है। यहां जांच में 2991 घन मीटर अवैध खनन मिला। डीएम ने पट्टाधारक पर 26.92 लाख रुपये जुर्माना किया है। तीनों पट्टाधारकों को नोटिस भेजी गई है। खनन अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि 32 ओवरलोड वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है।
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