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चचेरे भाई को गोली मारने में दो भाइयों सहित तीन को जेल व जुर्माना

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बांदा। जमीन के विवाद में चचेरे भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना हुआ है।
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मरका थाना क्षेत्र के अमिलिहा पुरवा निवासी लखन सिंह ने 2 अक्तूबर 2018 को बबेरू कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 23 वर्षीय पुत्र सत्यम पड़ोसी गांव छिलोलर से मोटर साइकिल पर लौट रहा था।
इसी बीच रास्ते में हनुमान सिंह उर्फ सुशील, विक्रम सिंह उर्फ भुरवा पुत्रगण अमर सिंह और गोविंद सिंह पुत्र करन सिंह (निवासीगण मऊ) बाइक पर कमासिन की ओर जाते समय मिल गए। कुचेंदू गांव के मोड़ के पास इन तीनों ने उसके पुत्र सत्यम पर तमंचों से फायर कर दिया। एक गोली सत्यम के सीने में लगी। हमलावर भाग निकले। घायल सत्यम को बबेरू सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। सत्यम दोषियों का चचेरा भाई बताया गया है।
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पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार और भूपत सिंह ने अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों सगे भाइयों विक्रम सिंह व हनुमान सिंह और चचेरे भाई गोविंद सिंह को धारा 307 में 5-5 वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, शस्त्र अधिनियम में 3-3 वर्ष कैद व 5-5 सौ रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना न देने पर क्रमश: दो और एक माह की अतिरिक्त सजा के आदेश दिए। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी। तीनों दोषी जमानत पर थे। फैसला आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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