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बांदा : तीन भाइयों को अदालत से जेल और जुर्माना

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बांदा। महिला को गोली मारकर घायल कर देने के अपराध में तीन सगे भाइयों में एक को 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा दो भाइयों को एक-एक वर्ष की जेल और 500-500 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। फायरिंग करने वाले आरोपी भाई को जेल भेज दिया गया। अन्य दो को मुचलके मेें रिहा कर दिया गया।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के अकोना गांव में 20 जून 2013 की शाम अनुरुद्ध (35) और रामबाबू पुत्र कमल राजपूत को गांव की पुलिया के पास सगे भाई रमेश, नत्थू व त्यागी उर्फ ओमकार पुत्रगण नृपत लोधी ने लाठी-डंडा से हमला कर दिया।
रमेश द्वारा बंदूक से किए गए फायर से इसी गांव की राहगीर महिला दयावती पत्नी शिवऔतार लोधी घायल हो गई। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल भेज दिया गया। घायल अनुरुद्ध की मां बेलपतिया पत्नी वीरेंद्र राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने 7 गवाह पेश किए।
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शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने तीनों हमलावरों भाई को सजा सुनाई। रमेश राजपूत को धारा 307 में 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 506 में 5 वर्ष की कै द व 5 हजार जुर्माना, धारा 504 में दो वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कैद व 5 हजार का जुर्माना किया। जुर्माना न अदा करने पर क्रमश: तीन माह, एक माह और दो माह की अतिरिक्त कैद होगी।
अभियुक्त ओमकार उर्फ त्यागी को धारा 325 में तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 506 में दो वर्ष की कैद 3 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक-एक माह और जेल में रहना होगा। तीसरे आरोपी नत्थू को धारा 323 में एक वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो वर्ष की कैद और 3 हजार जुर्माना, धारा 504 में दो वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना न देने पर क्रमश: एक माह और 10 दिन की सजा होगी। जुर्माना की आधी राशि घायल हुई दयावती को दी जाएगी। अभियुक्त रमेश को जेल भेज दिया गया। त्यागी उर्फ ओमकार व नत्थू को मुचलके पर रिहा कर दिया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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