कांस्टेबल नीतू के हत्यारोपी सिपाही की जमानत अर्जी खारिज
इसी माह सीजेएम कोर्ट में किया था सरेंडर, कमासिन थाने में कांस्टेबल नीतू का मिला था शव
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। कांस्टेबल नीतू शुक्ला की हत्या के आरोपी कांस्टेबल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी ने इसी माह 3 दिसंबर को सीजेेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह जेल में है।
4 सितंबर 2018 को नीतू शुक्ला का शव थाना परिसर में स्थित विभागीय आवास में फंदे से लटका मिला था। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी। उधर, मृतका के भाई राघवेंद्र शुक्ला की अर्जी पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद 21 मार्च 2019 को थाने के कांस्टेबल हरेंद्र पाल सिंह और एक अज्ञात के विरुद्ध कमासिन थाने में धारा 302 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी सिपाही तभी फरार चल रहा था। घटना की विवेचना पड़ोसी जिले हमीरपुर के मौदहा थाना की पुलिस कर रही है। हरेंद्र पाल ने इसी माह 3 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। उसने अपनी जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायाधीश अदालत में दाखिल की थी। बुधवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश बिजेंद्र कुमार सैलट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया।