शस्त्र लाइसेंसों का यूआईएन (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) लेने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर तक शस्त्र धारक यह नंबर हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तिथि तक आवेदन न करने वाले शस्त्र धारकों के लाइसेंस अवैध माने जाऐंगे। केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक हर हाल में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी सूचना भेजी जानी है।
बता दें कि शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटा बेस (एनडीएएल) तैयार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंसों का यूआईएन (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिले में 11,455 शस्त्र धारक बताए गए हैं। इनमें अभी तक सिर्फ करीब 8 हजार ने ही यूनिक नंबर के लिए आनलाइन आवेदन कराया है।
कई बार मोहलत और चेतावनी के बाद भी करीब तीन हजार असलहाधारी इससे बेपरवाह हैं। यूनिक नंबर न लेने पर 30 नवंबर के बाद शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। यह प्रक्रिया सितंबर माह से चल रही है। शस्त्र लाइसेंस के नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंकअप कराया जा रहा है।
इसके बाद एक क्लिक पर लाइसेंसधारी का पूरा बायोमैट्रिक ब्यौरा सामने आ जाएगा। जिले में 11,455 शस्त्र लाइसेंस हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा लाइसेंस बाहरी जनपदों से जारी हुए हैं। अब तक लगभग आठ हजार लाइसेंस धारकों ने ही यूनिक नंबर हासिल किया है।
इसके आवेदन के लिए शासन ने पहले 30 सिंतबर तक तिथि निर्धारित की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया और अब 30 नवंबर अंतिम तिथि घोषित हुई है। शासन के पत्र का हवाला देते हुए जिलाधिकारी सुरेश कुमार सभी एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट तथा प्रभारी अधिकारी शस्त् को पत्र जारी कर निर्धारित प्रारूप पर 30 नवंबर तक डाटाबेस की रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही बांदा जनपद से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने वालों से कहा है कि अगर यूनिक नंबर के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है तो तत्काल अपने लाइसेंस के लिए नवीनीकरण अधिकारी से संपर्क कर लाइसेंस की फोटो कापी, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आदि जमा करके साफ्टवेयर में फीड कराकर यूनिक नंबर प्राप्त करें। वरना 30 नवंबर के बाद उनका लाइसेंस अवैध होगा।