बांदा। छह वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के जुर्म में आरोपी को अदालत ने उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गांव में 29 अप्रैल 2018 की रात करीब 11 बजे गांव का छत्रपाल पुत्र केशव कुशवाहा घर में घुस गया और बालिका को घर के अंदर दूसरे स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। मां की आंख खुल गई। घायल बालिका को उसने अस्पताल पहुंचाया।
आरोपी भाग निकला। पहली मई को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही है। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह ने चार गवाह पेश किए। शनिवार को अपर जिला जज ने आरोपी छत्रपाल कुशवाहा को पॉस्को एक्ट में उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। धारा 504 में एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर क्रमश: एक वर्ष व 10 दिन की अतिरिक्त सजा होगी।