लोगो == फॉलोअप का ==
फोटो-8- सर्विस सेंटर के गेट पर इस तरह स्मोक एग्जॉस्टर लगाकर निकाला गया था धुआं। स्रोत : अग्निशमन विभाग
- अग्निशमन विभाग ने संचालक को नोटिस भेजते हुए मांगे प्रपत्र
- जांच के बाद विभाग उठाएगा अगला कदम
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। कालू कुआं स्थित हीरो बाइक शोरूम के स्पेयर पार्ट कक्ष में आग लगने की घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने संचालक को नोटिस भेजी है। विभाग ने संचालक से शोरूम का मूल नक्शा, विभाग की ओर से जारी की गई एनओसी और नक्शा पास होने संबंधी प्रपत्र मांगे हैं। संचालक ने नक्शा व अन्य अभिलेख विभाग को भेज देने की बात कही है।
जिला परिषद चौराहा निवासी आशीष अग्रवाल की कालू कुआं में हीरो बाइक का मयूर मोटर्स नाम से शोरूम है। सोमवार की रात करीब साढ़े आठ बजे शोरूम के बेसमेंट में बने सर्विस सेंटर के स्पेयर पार्ट्स कक्ष में आग लग गई थी। सूचना पर रात नौ बजे फायर ब्रिगेड पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ। बेसमेंट में एक ही रास्ता होने के कारण कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं जा सका, क्योंकि इसी रास्ते से धुआं बाहर आ रहा था। ऐसे में विभाग ने शोरूम के बाहर बनी फर्श को तुड़वाकर बेसमेंट तक पहुंचने का रास्ता बनाया और तकनीकी का प्रयोग करते हुए आग बुझाई थी। आग बुझने के बाद इमारत का निरीक्षण विभाग के अधिकारियों ने किया तो वहां पर केवल आग बुझाने के नाम पर सिलिंडर रखे पाए गए, जबकि कई जरूरी सुरक्षा बिंदुओं का पालन यहां नहीं किया गया था।
अग्निशमन अधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि बुधवार को संचालक को नोटिस देकर उनसे भवन का नक्शा, नक्शा पास होने और विभाग की ओर से जारी एनओसी संबंधी सभी अभिलेख मांगे गए हैं। अभिलेख मिलने पर उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। संचालक आशीष अग्रवाल ने बताया कि भवन का नक्शा व अन्य प्रपत्र कई वर्ष पहले बनवाए गए थे जो उनके बड़े भाई अशोक के पास हैं। अग्निशमन विभाग की ओर से पत्र मिला है और भवन के अभिलेखों को तलाश कराया जा रहा है। जैसे ही मिलते हैं, उन्हें विभाग को भेजा जाएगा।
शोरूम संचालक को चुकानी होगी सरकार को कीमत
बांदा। बाइक शोरूम में आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और करीब आठ घंटे तक अधिकारी व करीब 22 कर्मचारी लपटों को बुझाने के लिए जी-तोड़ प्रयास करते रहे। आग को बुझाने के लिए पानी में विशेष केमिकल जो काफी महंगा होता है, उसे मिलाकर डाला गया। इससे आग तुरंत बुझ गई। इसके साथ ही धुएं को निकालने के लिए स्मोक एग्जॉस्टर का प्रयोग किया गया और फिर बीएसडी सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हुए कर्मचारी अंदर पहुंचे थे। अग्निशमन विभाग के नए कानून के अनुसार शोरूम संचालक को अब इस पूरे ऑपरेशन का भुगतान सरकार को करना होगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉ. मतलूब हुसैन ने बताया कि वर्ष 2024 में बने कानून के अनुसार अगर किसी व्यावसायिक भवन में आग लगने की घटना होती है और विभाग वहां पहुंचता है और आग बुझाता है तो उसका भुगतान भवन मालिक को करना होता है। विभाग की ओर से नियमों के अनुसार भुगतान का एक ब्योरा बनाते हुए चालान रसीद शोरूम मालिक को दी जाएगी। इस चालान पर वह कोषागार जाकर भुगतान जमा करेंगे।