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बांदा: घर में घुसकर हमले में 7 वर्ष की कैद

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बांदा। कुल्हाड़ी और डंडे से दो महिलाओं सहित तीन लोगों पर हमला कर जख्मी कर देने के जुर्म में आरोपी को 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
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शहर कोतवाली के खुटला मोहल्ला निवासी संतोष कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 2014 को शाम करीब साढ़े 8 बजे पड़ोसी उमाकांत, रमाकांत व लक्ष्मण पुत्रगण अशोक कुमार गुप्ता ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी व डंडे से परिवार के इंद्रपाल, गीता व नेहा को घायल कर दिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किए। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने 7 गवाह पेश किए। गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रमाकांत गुप्ता पुत्र अशोक कुमार को धारा 308 में 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक वर्ष की कैद 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में दो वर्ष की कैद 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में पांच वर्ष की कैद 5 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह से लेकर 15 दिन तक की और सजा काटनी होगी। सभी सजा एक साथ चलेंगी। इसी मुकदमे में दूसरे पक्ष का केस अभी अदालत में लंबित है।
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