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Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात साल कैद

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बांदा। किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी सजा व जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि पीड़िता के पिता ने कोतवाली नगर में 23 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को शंभूनगर निवासी विवेक निषाद दो जनवरी 2017 को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ 20 दिन तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा दरम्यान अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को कारित अपराध का दोषी पाया। अरोपी जमानत पर था जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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