पंचायती राज निदेशालय ने ग्राम प्रधान व सदस्यों के आरक्षण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब नए सिरे से 22 से 25 सितंबर तक आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ग्राम प्रधान व सदस्य के चुनाव में पंचायती राज विभाग ने पिछले सभी चक्रानुक्रमण आरक्षण नियमावली को रद्द कर नए सिरे से वर्गवार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सूची तैयार करने को कहा है।
प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश मे कहा गया कि आरक्षण निर्धारण के लिए 20 व 21 सितंबर को जिला व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
22 से 25 सितंबर तक आरक्षण का प्रस्ताव तैयार होगा। 28 सितंबर तक अनंतिम प्रकाशन के बाद पहली अक्तूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी।
4 व 5 अक्तूबर को डीएम की अध्यक्षता में समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी। 7 अक्तूबर को जिलाधिकारी अंतिम रूप से आरक्षण सूची का प्रकाशन करेंगे। प्रमुख सचिव ने कहा है कि आरक्षण इस तरह किया जाएगा जैसे यह पहला चुनाव हो। पिछले चुनावों में हुए आरक्षण से इसका कोई वास्ता नहीं होगा।