बांदा। शहर के बाल रोग विशेषज्ञ सहित पांच लोगों के विरुद्ध अदालत के आदेश पर कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन पर गैर इरादतन हत्या, लूट और एससीएसटी एक्ट सहित कई धाराएं बताई गई हैं।
सीमावर्ती महोबा जनपद के ग्योड़ी (खन्ना) गांव निवासी अशोक ने विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खान की अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दी थी। कहा था कि 16 अगस्त 2021 को वह अपने एक वर्षीय पुत्र रज्जन का इलाज कराने रोडवेज के पास स्थित प्राइवेट अस्पताल गया था।
रुपये जमा करा लिए। रात को इंजेक्शन लगने के बाद उसके पुत्र की मौत हो गई। शिकायत करने पर डाक्टर और उसके पांच अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट की और सामान व रुपये आदि छीनकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। पुलिस में शिकायत की। पोस्टमार्टम कराया गया।
लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार अदालत के आदेश पर 2 फरवरी को डाक्टर और पांच अज्ञात लोगों के विरुद्ध की धाराओं में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंसपेक्टर राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि अदालत के आदेश पर डा.नरेंद्र गुप्ता और अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।