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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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बांदा। नशीला पदार्थ सुंघाकर खेत में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले वर्ष 6 नवंबर की रात किशोरी घर में अकेली थी। माता-पिता खेत गए थे। गांव का पोला एक अज्ञात के साथ घर में घुस गया और किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। गांव के बाहर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह अस्त-व्यस्त हालत में मिलने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पाक्सो और दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। घटना के दूसरे दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी की बहस में उसे निर्दोष बताया। उन्होंने (विशेष लोक अभियोजक) ने इसका विरोध किया। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो/गैंगस्टर) विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने आरोपी पोला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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एक अन्य घटना में कमासिन थाना के एक गांव में किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी मनीष की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वय रामसुफल सिंह व शिवपूजन सिंह पटेल ने यह जानकारी दी।
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