बांदा। रेलवे की लापरवाही से ट्रेन छूटने पर उपभोक्ता फोरम ने यात्री को किराया वापस करने के आदेश दिए हैं। शहर के अलीगंज निवासी व परास्नातक छात्रा आकांक्षा सामवेदी ने फोरम में दाखिल वाद में कहा था कि 16 जनवरी 2015 को बंगलूरू जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस में झांसी से रिजर्वेशन कराया था, लेकिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के तीन घंटे देरी से पहुंचने पर झांसी में उसकी ट्रेन छूट गई।
इससे वह कर्नाटक में 17 से 20 दिसंबर 2015 तक आयोजित चार दिवसीय कर्नाटका स्टेट डेंटल सेमिनार में शामिल होने से वंचित रह गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंडल रेल प्रबंधक झांसी को आदेश दिए कि वह परिवादिनी को राजधानी एक्सप्रेस का किराया 3025.80 रुपये, मानसिक क्षति के रूप में 10 हजार और एक हजार रुपये मुकदमे का खर्च एक माह के अंदर अदा करें।