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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद

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बांदा। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दस साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न में 50 हजार रुपये अलग जुर्माना किया।
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मटौंध थाना क्षेत्र के अछरौड़ गांव में 17 नवंबर 2017 को ससुराल में युवती की मौत हो गई थी। इस मामले में मायके वालों ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि अछरौड निवासी दादू निषाद पुत्र गंगा निषाद से बेटी की शादी की थी। आरोप लगाया था कि शादी में पर्याप्त दान और तोहफे देने के बाद ससुराल में उत्पीड़न किया जाता रहा और उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने धारा 498ए और 3/4 डीपी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई और सुबूतों के आधार पर शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने आरोपी दादू निषाद पुत्र गंगा निषाद को दहेज हत्या में दस साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा डीपी एक्ट में 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की और कैद होगी। इसके अलावा मृतका की मां को 7500 रुपये देने के आदेश दिए।
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बच्ची से दुष्कर्म में साढ़े चार साल की कैद
बांदा। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में आरोपी को साढ़े चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव में 4 मार्च 2016 को दोपहर 12 बजे मां के पास स्कूल गई छह साल बच्ची को रास्ते में गांव के लक्खू उर्फ रमेश यादव पुत्र मनमोहन ने नर्सरी के पास ले जाकर दुष्कर्म किया।
बालिका के पिता ने लक्खू के विरुद्ध धारा 376 (2) आईपीसी और पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज कराने के बाद डाक्टरी परीक्षण कराया। आरोपी को 8 मार्च के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी (पाक्सो) रामसुफल सिंह ने सात गवाह पेश किए। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त लक्खू को पाक्सो एक्ट में साढ़े चार वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दो माह और जेल में रहना होगा।
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