बांदा। वर्ष 2020 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) के पद पर हुई पदोन्नतियों को निरस्त कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में जारी आदेश के तहत बांदा में तैनात सीएफओ मतलूब हुसैन समेत चार अधिकारियों को उनके मूल पद अग्निशमन अधिकारी पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। मतलूब हुसैन के लंबे अवकाश पर होने के कारण अभी आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा सका है।
अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा पद्मजा चौहान की ओर से जारी आदेश में विजय प्रकाश त्रिपाठी, मतलूब हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह और उमेश गौतम के नाम शामिल हैं। नई वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ पाए गए यदुनाथ सिंह को कार्रवाई से मुक्त रखा गया है।
मामला अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की 12 दिसंबर 2019 को जारी वरिष्ठता सूची से जुड़ा है। सूची को चुनौती देते हुए उमाकांत सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने 27 जनवरी 2023 को अपने आदेश में उक्त वरिष्ठता सूची निरस्त कर दी थी। इसके बाद मुख्यालय ने चार मार्च 2024 को नई अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की।
नई सूची के आधार पर 23 अगस्त 2020 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नत अधिकारियों की पदोन्नति की समीक्षा की गई। शासन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संस्तुति के बाद चार अधिकारियों को मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का आदेश जारी किया गया।
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एसपी को आदेश तामील कराने के निर्देश
आदेश की प्रति बांदा पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। उन्हें मतलूब हुसैन को आदेश की प्रति तामील कराने और वेतन-भत्तों सहित अन्य प्रशासनिक मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वर्जन
शासन से मुख्य अग्निशमन अधिकारी को मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। वह अवकाश पर हैं। उनके लौटते ही आदेश प्राप्त कराकर उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा।
-पलाश बंसल, एसपी बांदा।