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पत्नी की मौत पर पति को 10 वर्ष की कैद

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बांदा। दहेज के लिए पत्नी को यातनाएं देने और उसकी मौत का जिम्मेदार साबित होने पर अदालत ने पति को 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माने की रकम से 7500 रुपये मृतका की मां अथवा उसके आश्रित को देने के आदेश दिए गए हैं। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के कहला गांव निवासी रज्जू पुत्र महदू ने मटौंध थाने में 23 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बहन छंगी की शादी मटौंध थाना क्षेत्र के अछरौड़ गांव में दादू निषाद के साथ कई वर्ष पूर्व हुई थी। विवाह के बाद से पति दादू एक लाख रुपये और मोटर साइकिल की मांग कर रहा था। यह पूरी न होने पर छंगी को प्रताड़ित करता था। रिपोर्ट में कहा कि 17 नवंबर 2017 को उत्पीड़न और यातनाओं से तंग आकर छंगी ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने धारा 498ए, 304बी और दहेज अधिनियम की 3/4 की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल और अधिवक्ता सत्यदेव त्रिपाठी सीनियर ने सात गवाह पेश किए गए और पैरवी की। मंगलवार को सेशन न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को धारा 304बी में 10 वर्ष की कैद और धारा 498ए में दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
युवाओं के चयन पर एकेडमी ने स्वागत किया
बांदा। मेमोरियल एकेडमी गठित कर विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्ती की तैयारी करते रहे युवाओं में से सात का चयन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाने पर मंगलवार को एकेडमी सदस्यों ने जेएन कालेज ग्राउंड में फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। चयनित युवाओं में प्रदीप कुमार यादव, ओमप्रकाश पाल, सौरभ सिंह, नितिन सिंह, जय विजय सिंह आदि शामिल हैं।
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