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अन्य बार के सदस्य नहीं डाल पाएंगे वोट

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बांदा। जिला अधिवक्ता संघ में सदस्यता को लेकर चल रहे विवाद में राज विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश (बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश) ने अपना फैसला देकर शायद विराम लगा दिया है। परिषद ने अपने आदेश में कहा कि किसी अन्य बार संघ के अधिवक्ता/सदस्य को जिला अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची में शामिल न किया जाए। न ही उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाए।
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जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश कुमार गुप्ता (खादीवाला) ने बार काउंसिल को इस बारे में पत्र भेजकर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अन्य बार संघों के सदस्यों को मताधिकार देने पर आपत्ति जताते हुए इसे मॉडल बाइलाज और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना बताया था। इस पर बार काउंसिल सदस्य सचिव देवेंद्र मिश्र नगरहा यहां जिला अधिवक्ता संघ, एल्डर्स कमेटी अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी को भेजे आदेश में अध्यक्ष द्वारा 25 जनवरी को भेजे गए पत्र का हवाला देकर निर्देश दिया कि जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में केवल उन्हीं मतदाताओं को मताधिकार दिया जाए जो जिला अधिवक्ता संघ के नियमित सदस्य हों और जिनका सीओपी बार काउंसिल द्वारा निर्गत किया गया हो।
काउंसिल सचिव ने आदेश में कहा कि किसी अन्य बार संघ के अधिवक्ता/सदस्यों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न करें। न ही मताधिकार प्रदान किया जाए। अगर मतदाता सूची में अन्य अधिवक्ता संघ के सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं तो उन्हें किसी भी हालत में मतदान न करने दिया जाए।
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