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करंट से मौत पर तीन लाख हर्जाना देने का आदेश

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बांदा। दुकान में आए करंट से हुई मौत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग को तीन लाख रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही नौ फीसदी वार्षिक ब्याज और पांच हजार रुपये अंतिम संस्कार व अधिवक्ता व्यय भी देना होगा।
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ओरन कस्बा के गढ़ी थोक निवासी बसंती देवी माली पत्नी बद्री प्रसाद सावन व त्योहारों पर पूजा आदि के लिए हर साल बेलपत्र व फूल का कारोबार करती है।
18 अगस्त 2015 को उसका पुत्र रवि कुमार सुबह 6 बजे दुकान खोल रहा था। इसी दौरान दुकान में करंट से उसकी मौत हो गई। मां बसंती ने आयोग में वाद दायर किया था।
शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार की पीठ ने अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) व सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को क्षतिपूर्ति और अन्य व्यय देने का आदेश दिया। बसंती की ओर से अधिवक्ता छोटेलाल सैनी ने पैरवी की।
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