बांदा। यातायात पुलिस ने सोमवार को वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 32 नाबालिगों का चालान किया गया।
एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार को यातायात पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने व सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चलाने वाले नाबालिगों को 18 वर्ष की आयु पूरी न होने तथा वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान जो भी नाबालिग दो-पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए उन्हें यातायात निरीक्षक ऋषिदेव सिंह ने उनके परिजनों को बुलाकर समझाया और चेतावनी दी।
अभियान में वाहन चला रहे कुल 32 नाबालिगों का चालान किया गया। एसपी ने अभिभावकों से अपील है कि 18 वर्ष कम आयु के किशोर-किशोरियों का वाहन चलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को दो-पहिया/चार पहिया वाहन न दें।
बांदा पुलिस द्वारा इस संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी कार्रवाई में अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। 25000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। 12 माह के लिए वाहन को रद किया जा सकता है। अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है।