फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवमानना पर इलाहाबाद तहसीलदार को नोटिस

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने आदेशों का अनुपालन न करने पर सदर तहसीलदार इलाहाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 अगस्त 2020 को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

फोरम अध्यक्ष/न्यायाधीश ने रेखा देवी के मामले में 21 दिसंबर 2011 को सदर तहसीलदार इलाहाबाद को आदेशित किया था कि रिलायंस के एडवाइजर विजय कुमार से 29 जून 2009 से 15 हजार रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व मानसिक उत्पीडन और वाद व्यय पांच हजार की वसूली करें। वसूली न होने पर फोरम ने 2013, 2015, 2016 को जिलाधिकारी को आदेश दिए कि एडवाइजर विजय कुमार से भू-राजस्व की भांति वसूली की जाए।
विज्ञापन

विजय कुमार द्वारा धनराशि जमा न करने पर पीड़िता ने फोरम में अवमानना वाद दाखिल कर दिया। इस पर फोरम नेे अब सदर तहसीलदार इलाहाबाद को नोटिस जारी किया हैै।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें