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रजिस्ट्री न कराने पर 19 खदान पट्टाधारकों को नोटिस

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बांदा। बालू खदानों का पट्टा लेकर रजिस्ट्री कराने में चुप्पी साधे 11 पट्टाधारकों/कंपनियों को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर तीन दिन की मोहलत दी है। कहा है कि इस अवधि में औपचारिकताएं व पट्टा अभिलेख इत्यादि पूरी करें नहीं तो उनके प्रस्तावकों, फर्मों और व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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बालू खदानों मेें कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि. (लहुरेटा 33 हेक्टेयर), आरएसआई स्टोन वर्ग (खैरेई 5.80 हेक्टेयर), विपुल त्यागी (अमलोर खादर 25.29 हेक्टेयर), मेसर्स मां जयंती इन्फ्रास्ट्रक्चर (बेंदा खादर 21 हेक्टेयर) को नोटिस दी गई है। इसी तरह गिट्टी-पत्थर खदानों में संग्राम सिंह (गिरवां 2.02 हेक्टेयर), मेसर्स मल्होत्रा ब्रदर्स (जरर खंड-3 2 हेक्टेयर) व जरर खंड-4 2 हेक्टेयर), सफदर अली (जरर-2 हेक्टेयर), मुमताज अली (जरर-2 हेक्टेयर), दिशा इंटरप्राइजेज (बड़ोखर खुर्द 1.61 हेक्टेयर) और मेसर्स हर्षित इंटरप्राइजेज (खलारी 3.68 हेक्टेयर) पट्टाधारकों को नोटिस दिए गए हैं।
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