नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को चार साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जमानत पर चल रहे अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 26 जून 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री मवेशी चराने खेत गई थी। गांव के शिवनरेश उर्फ मुखिया पुत्र सहादेव ने सूना मौका पाकर पुत्री से छेड़छाड़ की। घर पहुंचकर उसने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी।
पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को एडीजे (चतुर्थ) अरुण कुमार मल्ल ने आरोपी को छेड़छाड़ के आरोप में चार साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। पास्को एक्ट में चार साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।