बांदा। एडीजे/एफटीसी श्रीपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से छेड़खानी करने वाले मुख्य दोषी को तीन साल का कारावास व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही चार सह दोषियों को एक-एक साल के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ने बताया कि 20 जुलाई 2021 में कोतवाली नगर में एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री के साथ कंचनपुरवा निवासी मोनू उसकी पत्नी उपमा, भाई अजय व कमासिन थाना क्षेत्र के संजय व परवेज छेड़खानी करते हैं, फोन पर अश्लील बातें करते हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
इस पर कोतवाली में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचना एसआई अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने मुख्य दोषी मोनू को तीन वर्ष का कारावास व 2500 रुपये जुर्माना व अन्य चार सहदोषियों उपमा, अजय, संजय व परवेज को एक-एक साल के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। सभी दोषियों को जमानत में रिहा कर दिया गया।